Punjab News: पंजाब हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में याचिकाकर्ता पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

Punjab News: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में याचिका दायर करने वाले पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं जिससे न्यायिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचता है। यह सीधे तौर पर कोर्ट के साथ धोखा करने के बराबर है।
फैक्ट छिपाने पर फटकार
याचिकाकर्ता कंपनी ने फरीदाबाद कोर्ट के समन आदेश को चुनौती दी थी लेकिन उसने यह नहीं बताया कि इसी आदेश को पहले रिवीजन में चुनौती दी गई थी और वह याचिका खारिज हो चुकी है। यह बात छिपाकर कंपनी ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की।
जज का कड़ा संदेश
जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने साफ कहा कि अदालत की प्रक्रिया की पवित्रता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सत्य को दबाता है वह झूठ का इजहार करता है। कोर्ट को धोखा देने की कोशिश करने वालों को सजा भुगतनी होगी।
धारा 482 के तहत याचिका खारिज
कंपनी ने इस मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दाखिल की थी जिससे एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज शिकायत और संबंधित कार्यवाही को रद्द किया जा सके। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और सख्त टिप्पणी की।
जुर्माना कोर्ट कर्मचारी कल्याण कोष में जमा होगा
कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि एक लाख रुपये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में जमा की जाए। यह संदेश साफ है कि अब न्यायिक व्यवस्था को गुमराह करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।